तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला |
Reporter : Mridul pathak
झारखंड के सरायकेला जिले में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह फैसला सरायकेला सिविल कोर्ट के एडीजे अमित शेखर की अदालत ने सुनाया है। सजा का ऐलान 5 जुलाई को होगा। इस मामले में दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है।
इस निर्णय के अनुसार, अदालत ने प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली, विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली को दोषी ठहराया है। याद रखने योग्य है कि इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है।
18 जून 2019 की रात तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था। पहले इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।
इस घटना के बाद भारत ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए सख्त नियमों को लागू किया है। यह मामला मॉब लिंचिंग के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लोगों को इस घिनौने अपराध से डराने और इसे रोकने के लिए जरूरी है।