एमएस धोनी के 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में बड़ी जीत! मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई के दिए आदेश
चेन्नई: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस दशक पुराने मामले में सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं, जिससे धोनी को अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले कथित आरोपों के खिलाफ कानूनी लड़ाई में नई गति मिलेगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!धोनी ने 2014 में जी मीडिया कॉरपोरेशन, पत्रकार सुधीर चौधरी, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार और न्यूज नेशन नेटवर्क के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह मामला 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग घोटाले से जुड़ा है, जिसमें धोनी का नाम कथित तौर पर गलत तरीके से घसीटा गया था। धोनी ने आरोप लगाया था कि इन प्रतिवादियों ने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए झूठी और अपमानजनक खबरें चलाईं, जिसमें यह दावा भी शामिल था कि उन्हें तमिलनाडु पुलिस ने समन किया था, जो पूरी तरह से गलत था।
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन ने सोमवार, 11 अगस्त 2025 को इस मामले में ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया। धोनी की ओर से वरिष्ठ वकील पी.आर. रमण ने एक हलफनामा पेश किया, जिसमें धोनी ने 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच अपनी गवाही और क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए उपलब्धता की पुष्टि की। धोनी की सेलिब्रिटी स्थिति को देखते हुए, कोर्ट ने भीड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए उनकी गवाही एक एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से चेन्नई में एक आपसी सहमति से निर्धारित स्थान पर दर्ज करने का निर्णय लिया है।
धोनी ने अपने हलफनामे में कहा, “मैं इस मामले को और देरी से बचाने और निष्पक्ष, त्वरित व न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं एडवोकेट कमिश्नर के साथ पूरा सहयोग करूंगा और कोर्ट के सभी निर्देशों का पालन करूंगा।”

















