मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय.
Team Drishti,
झारखंड मंत्रालय में 16 अक्टूबर 2020 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :
*झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य चयन प्राधिकार द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं में झारखंड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अहर्ता अंक 40% निर्धारित किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
*माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा WP (S) NO 646/2010, झारखंड लेबर सर्विस (टेक्निकल) एसोसिएशन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश एवं इससे उदभूत अवमाननावाद Cont.Case No.689/2018 के अनुपालनार्थ झारखंड लेबर सर्विस (टेक्निकल) संवर्ग के पदों का वेतनमान/ग्रेड-पे के संशोधन की स्वीकृति दी गई.
*झारखंड कोषागार संहिता के नियम 205 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
*सीमा सुरक्षा बल, प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय मेरु हजारीबाग द्वारा संचालित कैंटीन में जवानों के उपयोग के लिए खरीदी/बिक्री किए जाने वाली ‘शराब’ को मूल्यवर्धित कर से विमुक्ति प्रदान करने के बिंदु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.
*ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXV के तहत 58 – ग्रामीण पथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 9762.76 लाख रुपये के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई.
*माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु श्री फली एस नरीमन, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय एवं डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, वरीय अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय के शुल्क निर्धारण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
*कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए विशेष परिस्थिति में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभागान्तर्गत सभी पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर पॉलिटेक्निक तथा अभियंत्रण महाविद्यालयों के तृतीय सेमेस्टर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार निर्धारित इंट्री लेवल क्वालिफिकेशन से संबंधित क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन के प्राप्तांक के आधार पर नामांकन प्रक्रिया अपनाए जाने हेतु स्वीकृति दी गई.
*शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से विभगान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकन हेतु अलग से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के स्थान पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित ज्वाइंट एंटरेंस एग्जामिनेशन (मैन) के रैंक के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से संस्थान एवं सिट आवंटन की व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति दी गई.
*झारखंड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू संपदा का प्रबंधन एवं निस्तार) नियमावली, 2004 (यथा संशोधित 2017) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
*जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत बिरसानगर-बागूनहातू जलापूर्ति योजना हेतु द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल रुपए 30 करोड़ 19 लाख 39 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अतिरेक राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई.
*राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत झारखंड राज्य सरकार के राज्य संप्रतीक (STATE EMBLEM) में आंशिक संशोधन करते हुए नए राज्य संप्रतीक (STATE EMBLEM) को अंगीकृत करने की घट्नोत्तर स्वीकृति दी गई.
*राज्य सरकार द्वारा “सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना” के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित राज्य के सभी पात्र गृहस्थ एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को 6 माह के अंतराल पर 1 वर्ष में दो बार तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक बार एक धोती/लूंगी एवं एक साड़ी प्रति परिवार रुपए 10/- प्रति धोती/लूंगी एवं रु 10/- प्रति साड़ी की अनुदानित दर पर वितरण करने की स्वीकृति दी गई.
*नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड का संचालन व प्रबंधन की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक विस्तारित किए जाने एवं इसके निमित मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) प्रारूप की स्वीकृति तथा झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261 (b) एवं नियम 332 को योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखंड के शर्तों के साथ शिथिल करते हुए झारखंड मिल्क फेडरेशन को पीएल खाता में दिए जाने वाले ग्रांट को झारखंड मिल्क फेडरेशन के बचत बैंक खाता में हस्तांतरित कराने की स्वीकृति दी गई.
*पंचम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र ( दिनांक 18-09 2020 से 22-09-2020) के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई.
*झारखंड आप्थाल्मिक सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) संशोधित नियमावली, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई.
*नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या-5343, रांची दिनांक 25 अक्टूबर 2019 द्वारा निर्गत रांची स्मार्ट सिटी के क्षेत्र आधारित विकास में भूमि आवंटन हेतु झारखंड स्मार्ट सिटी लैंड एंड अदर फिक्स्ड ऐसेट (यूटिलाइजेशन एलॉटमेंट एंड डिस्पोजल) रूल्स 2019 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
*नोबेल कोरोना वायरस से जनित विषम परिस्थिति में अव्यवहृत अंतर राज्य तथा समस्त मंजिली वाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों (समस्त माल वाहनों एवं उक्त अवधि में व्यवहृत वाहनों को छोड़कर) का झारखण्ड मार्ग कर से छूट प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई.
*रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास बनाने एवं अन्य विकासात्मक कार्यों हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित की जाने वाली 306.86 एकड़ भूमि में से 137.08 एकड़ भूमि का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड सरकार (जिस पर जीआरडीए द्वारा रांची कोर कैपिटल एरिया विकसित करने का कार्य किया जा रहा है) के पक्ष में भूमि हस्तांतरण (अदला बदली) एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा पीएमएवाई (यू) के तहत एवं अन्य आवासीय एवं व्यवसायिक योजनाओं के निर्माण हेतु सशुल्क झारखंड राज्य आवास बोर्ड को हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.
*राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अधिसूचना संख्या 760/निo राo दिनांक 15 दिसंबर 2017 द्वारा निर्गत झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा (संवर्ग, भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
*राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अधिसूचना संख्या 759/ निoराo दिनांक 12 दिसंबर 2017 द्वारा निर्गत झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मोहरिर सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
*राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अधिसूचना संख्या 758/निo राo दिनांक 15 दिसंबर 2017 द्वारा निर्गत झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयाधीन मुंसरीम सेवा संवर्ग, (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
*राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, झारखंड के लिए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
*रांची स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत रांची में स्मार्ट सिटी बनाने हेतु मेसर्स भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड को प्राप्त 647.08 एकड़ भूमि को रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई.
*आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत राज्य के 80 विद्यालयों को जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर 4416 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु संलख उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
*रांची शहर में निर्माणाधीन 4 मुख्य पथों के समग्र विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु सर्वश्री जुडको लिमिटेड के द्वारा संबंधित संवेदक के साथ किए गए इकरारनामा को समाप्त करने/ योजना के कार्य क्षेत्र को सीमित करने तथा इन योजनाओं को बंद करने की स्वीकृति दी गई.
*राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई.
*राज्य स्तरीय अनुसूचित दर तैयार करने हेतु स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियोर गठित करने की स्वीकृति दी गई.
*WP (s) No 426/2004 एवं अवमाननावाद संख्या 211/2009 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मार्च 2019 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के राजकीय वर्गीकृत प्रमंडलीय, जिला केंद्रीय एवं अनुमंडलीय पुस्तकालय के कर्मियों का वेतन भुगतान के लिए वेतन अनुदान की पुनरीक्षित दर एवं महंगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई.
*ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा RIDF-XXVI के तहत 50-ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन एवं कार्य हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से 13532.20 लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई.
* रांची जिला अंतर्गत अंचल नगड़ी मौजा मुड़मा के विभिन्न खातों एवं प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 2.09 एकड़ भूमि कुल देय राशि 8 करोड़ 18 लाख 87 हजार 203 रुपए मात्र की अदायगी पर सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कमिश्नर ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रांची को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.
*धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा एवं बाघमारा के मौजा बड़ा अमबोना, जामकुदर एवं रघुनाथपुर के विभिन्न प्लॉट में अंतर्निहित कुल रकबा 3.7841 एकड़ भूमि कुल देय राशि 2 करोड़ 41 लाख 21 हजार 959 रुपये मात्र की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थाई भू हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.
*धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा के मौजा दूधिया पानी के अंतर्गत कुल रकबा 4.0820 एकड़ भूमि कुल देय राशि 67 लाख 21 हजार 141 रुपये मात्र की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.
*धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा, मौजा माड़मा, एलाकेंद्र एवं नारीपहाड़ी अंतर्गत कुल रकबा 0.215 एकड़ भूमि कुल देय राशि 15 लाख 44 हजार 260 रुपये मात्र रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अदायगी पर DFCCIL, विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु DFCCIL, रेल मंत्रालय भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भू हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.
*कोडरमा जिला अंतर्गत अंचल जयनगर मौजा गोहाल अंतर्निहित कुल रकबा 0.407 एकड़ भूमि कुल देय राशि 27 लाख 74 हजार 868 रुपए मात्र रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अदायगी पर डीएफसीसीआईएल विशेष रेल परियोजना हेतु विशेष रेल परियोजना डीएफसीसीआईएल भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.
*विभागीय राज्यादेश संख्या 964/राo दिनांक 8 मार्च 2019 को विलोपित करते हुए दुमका जिला अंतर्गत अंचल दुमका मौजा शहरघाटी अंतर्निहित कुल रकबा 5.73 एकड़ भूमि कुल देय राशि 1 करोड़ 20 लाख 24 हजार 753 रुपए मात्र की अदायगी पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण हेतु भारतीय खाद्य निगम के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.
*खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार बाजार फिश नियमावली 2010 के अध्याय-II के नियम 20 (क) में निहित प्रावधान के आलोक में प्राधिकार द्वारा राजकीय कोष में जमा राशि का 80% प्राधिकार को भी मुक्त किए जाने के विरोध झारखंड आत्मिक ता निधि से कुल रुपए 20 करोड़ मात्र अग्रिम की स्वीकृति दी गई.
राज्य मंत्रीपरिषद द्वारा आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में श्री हाजी हुसैन अंसारी, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा निबंधन विभाग झारखंड सरकार के दिनांक 03 अक्टूबर 2020 को हुए आकस्मिक निधन पर मंत्रिपरिषद द्वारा शोक प्रकट किया गया एवं गहरी संवेदना व्यक्त की गई. सादगी के प्रतिमूर्ति श्री अंसारी झारखंड आंदोलन के अग्रणी एवं लोकप्रिय नेता तथा सच्चे जनप्रतिनिधि थे। उन्होंने 1995 से लगातार विधायक/ मंत्री के रूप में जनता एवं राज्य की महती सेवा की. ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखते हुए उनके परिजनों को दुःखद घड़ी में इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई. राज्य मंत्रीपरिषद द्वारा आज दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को आहूत मंत्रीपरिषद की बैठक में श्री रामविलास पासवान, माननीय केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 09.10. 2020 को असामयिक निधन पर गहरी संवेदना एवं दुःख प्रकट किया गया तथा इसे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया गया. मंत्रिपरिषद ने स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा देश के विकास हेतु किए गए उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखते हुए उनके परिजनों को दुःखद घड़ी में इस वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई.