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सुप्रीम कोर्ट ने साहिबगंज अवैध खनन मामले में CBI जांच को दी हरी झंडी, बाबूलाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हेमंत सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा

रांची : साहिबगंज में करीब 1500 करोड़ रुपये से अधिक के कथित अवैध पत्थर खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को पूरी तरह सही ठहराते हुए राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी। अब इस मामले में CBI जांच बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगी।

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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने इसे हेमंत सोरेन सरकार के लिए “ताबूत में आखिरी कील” करार दिया।

बाबूलाल मरांडी ने कहा, “राज्य सरकार ने अपराधियों को बचाने की हरसंभव कोशिश की। याचिकाकर्ता पर दबाव डालकर शिकायत वापस लेने का प्रयास किया गया, आम लोगों को धमकाया गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कोर्ट में धूर्तता नहीं चलेगी।”

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने करीबियों पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, राजेश यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुभाष मंडल जैसे लोगों को बचाने के लिए CBI जांच रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन न्यायालय ने सरकार की मंशा पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह फैसला न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका में आम जनता के विश्वास को और मजबूत करेगा।

गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले की CBI जांच के आदेश दिए थे, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी तरह मुहर लगा दी।

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