मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने के मामले में आरोपी गढ़वा के ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने के मामले में आरोपी गढ़वा के ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई की गयी. मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता अदालत में उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. वहीं मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को अद्यतन जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.
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आरोपी ऋषिकेश कुमार की जमानत याचिका पर पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में एससी-एसटी एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुरूप पीड़ित का पक्ष सुनने के बाद ही आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करनी है. मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पीड़ित पक्ष हैं. इसलिए अदालत ने मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. अदालत के निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता मृणाल कांति राय अदालत में उपस्थित हुए. अदालत में उन्होंने बताया कि वे हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखेंगे. उन्हें पक्ष रखने के लिए समय दिया जाये, जिस पर अदालत ने उन्हें एक सप्ताह का समय दिया है.
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बता दें कि गढ़वा के ऋषिकेश कुमार ने मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहा गया था उस मामले में गरबा में ऋषिकेश कुमार के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था. उसी मामले में ऋषिकेश कुमार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. अभी तक पक्ष नहीं रखा जा सका है. इसलिए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
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