रांची नगर निगम ने कचहरी चौक स्थित भवन को नो स्मोकिंग जोन घोषित की अगर कोई स्मोकिंग करेतेपया गया तो लगेगा फाइन

रांची नगर निगम ने कचहरी चौक स्थित भवन को नो स्मोकिंग जोन घोषित की अगर कोई स्मोकिंग करेतेपया गया तो लगेगा फाइन

रांची नगर निगम ने कचहरी चौक स्थित भवन को नो स्मोकिंग जोन घोषित कर दिया है. जिसके तहत अब कोई स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसपर 200 रुपए का फाइन लगाया जाएगा. इतना ही नहीं कोई खैनी तंबाकू खाते हुए पकड़ा जाता है तो उसपर भी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा एक्ट के तहत दंड का भी प्रावधान है. नगर निगम प्रबंधन की ओर से कंट्रोल रूम का कंप्लेन नंबर 9431104429 भी जारी किया गया है. जिसपर कोई भी व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है. बताते चलें कि नगर निगम में लगातार स्मोकिंग व तंबाकू के सेवन को लेकर शिकायतें मिल रही थी. इसके बाद ही नगर निगम सख्ती के मोड में आ गया है.
रांची नगर निगम ने कचहरी चौक स्थित भवन को नो स्मोकिंग जोन घोषित की अगर कोई स्मोकिंग करेतेपया गया तो लगेगा फाइन
पूरे शहर में कार्रवाई करेगा निगम
नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू की बिक्री के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है. लाइसेंस जारी करने का अधिकार रांची नगर निगम को दिया गया है. इसके बाद ही राजधानी क्षेत्र में इसकी बिक्री की जा सकती है. बिना लाइसेंस के बिक्री करने और पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग व अन्य तंबाकू का सेवन करने पर कार्रवाई भी नगर निगम करेगा.

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