झारखंड हाईकोर्ट ( high court) ने अग्रवाल बंधुओं को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है।
झारखंड हाई कोर्ट (high court ) में मंगलवार को टेरर फंडिंग के मामले में आरोपित महेश, विनीत व अमित अग्रवाल की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में में हुई ।
सातवीं जेपीएससी (JPSC)मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित
अदालत ने सभी पक्षों के सुनने के बाद अग्रवाल बंधुओं को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है। मामले को खारिज करते हुए अदालत ने सभी अंतरिम राहत को भी समाप्त कर दिया है।
मनरेगा (MNREGA)मजदूर परिवारों को 10 से 20 दिनों तक रोजगार देने का लक्ष्य
बता दें, अमित अग्रवाल, महेश अग्रवाल औऱ विनीत अग्रवाल पर मगध अम्रपाली प्रोजेक्ट में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन और नक्सली संगठनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के गंभीर आरोप है। एनआईए के द्वारा इन सभी को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है।