मालेगांव ब्लास्ट केस: 17 साल बाद NIA कोर्ट का फैसला, प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी सात आरोपी बरी
मुंबई : लगभग 17 साल के लंबे इंतजार के बाद, मुंबई की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष जज एके लाहोटी ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में विफल रहा और आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!29 सितंबर 2008 को, महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में भिक्कू चौक के पास एक मोटरसाइकिल पर रखे गए विस्फोटक उपकरण के फटने से छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह विस्फोट रमजान के पवित्र महीने के दौरान एक मस्जिद के पास हुआ था, जिसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश के रूप में देखा गया। इस मामले को शुरू में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने जांचा, जिसके बाद 2011 में इसे NIA को सौंप दिया गया।
विशेष NIA कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की थी। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के आवास पर विस्फोटक सामग्री जमा करने या तैयार करने के कोई सबूत नहीं मिले। इसके अलावा, जांच में कई खामियां पाई गईं, जैसे कि घटनास्थल से फिंगरप्रिंट, डंप डेटा, या अन्य महत्वपूर्ण सबूतों का अभाव और नमूनों का दूषित होना। कोर्ट ने यह भी कहा कि UAPA को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरी में खामियां थीं, जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि घायलों की संख्या को लेकर गड़बड़ी थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि 101 लोग घायल हुए थे, लेकिन कोर्ट ने पाया कि केवल 95 लोग घायल हुए थे, और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट में हेरफेर किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
फैसले के बाद, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि वह शुरू से ही निर्दोष थीं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया, यातना दी गई, और बदनाम किया गया। उन्होंने इसे हिंदुत्व की जीत बताया। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस फैसले ने आम आदमी के सिस्टम में विश्वास को बहाल किया है।

















