झारखंड में शराब दुकानों की नीलामी के लिए आवेदन 8 अगस्त से शुरू, अधिसूचना जारी
रांची: झारखंड सरकार ने नई उत्पाद नीति 2025 के तहत राज्य में शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके अनुसार शराब दुकानों की नीलामी के लिए आवेदन 8 अगस्त, 2025 से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!नई नीति के तहत राज्य में कुल 1343 शराब दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी, जिनमें 159 देसी शराब और 1184 कंपोजिट शराब दुकानें शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://jhexcise.neml.in/ पर आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। झारखंड शराब व्यापारी संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर, 2025 तक चलेगी। इच्छुक आवेदकों को अंतिम तिथि से पहले अपने दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा।
विभाग ने सभी जिलों से दुकानों की सूची प्राप्त कर ली है, और बंदोबस्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी है। नई नीति के तहत शराब की खुदरा बिक्री को निजी हाथों में सौंपा जाएगा, जबकि थोक बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के पास रहेगा।
आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, निवास प्रमाण, और अन्य संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क और जमानत राशि की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी गैर-सरकारी सूचना या अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट या अधिसूचनाओं पर भरोसा करें।




