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चौकीदार परीक्षा: सभी छः परीक्षा केंद्रों में 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू

सिमडेगा से नरेश

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चौकीदार नियुक्ति परीक्षा स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न कराने के लिए सभी छःपरीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। अनुमण्डल दण्डाधिकारी सुमन्त तिर्की ने निषेधाज्ञा लागू करते हुए निर्देश दिया है कि परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा मटरगश्ती करना, लाउडस्पीकर का प्रयोग करना, घातक हथियार लेकर चलना, प्रदर्शन करना, धरना देना, परीक्षा की अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, उत्तर पुस्तिका लेकर भाग जाना, उसे नष्ट करना आदि कृत्य संज्ञेय अपराध होंगे, जो झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में जुर्माना एवं सजा दोनों हो सकती है और उनका अभ्यर्थीत्व समाप्त किया जा सकता है। कदाचार में पकड़े गये परीक्षार्थी एवं अभिभावकों के विरूद्ध झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।यह आदेश कर्त्तव्य पर तैनात कर्मचारियों,पुलिस पदाधिकारियों,पदाधिकारियों पर लागू नहीं रहेगा।

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