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रांची में LPG गैस पर सख्ती: होम डिलीवरी अनिवार्य, कालाबाजारी पर FIR

रांची : रांची जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता, समय पर होम डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय में गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी हर हाल में उपभोक्ताओं के घर तक ही सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं को गोदाम या डिपो से सिलेंडर उठाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। होम डिलीवरी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है।

जरूरी स्थिति में मिलेगा छोटा सिलेंडर

उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता को तत्काल गैस की जरूरत होती है, तो वह गैस एजेंसी से 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर ले सकता है। वहीं, सामान्य 14.2 किलोग्राम सिलेंडर केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाएगा।

कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति, एजेंसी संचालक या कर्मचारी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी या अधिक कीमत पर बिक्री करते पकड़े गए, तो उनके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

गोदामों पर भीड़ रोकने के इंतजाम

गैस गोदामों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कुछ स्थानों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती के निर्देश दिए हैं। साथ ही एजेंसियों को सख्ती से कहा गया है कि गोदाम से सीधे सिलेंडर वितरण नहीं किया जाए।

पैनिक बुकिंग से बचने की अपील

बैठक में संभावित सप्लाई दबाव को देखते हुए उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि वे पैनिक बुकिंग न करें और जरूरत के अनुसार ही गैस बुकिंग करें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति मिल सके।

उपभोक्ताओं के लिए खास संदेश

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सभी उपभोक्ताओं को घर बैठे डिलीवरी मिलेगी केवल आपात स्थिति में ही छोटा सिलेंडर एजेंसी से लें

प्रशासन का आश्वासन

गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिलाया है। जिला प्रशासन ने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा और सुचारू गैस वितरण व्यवस्था के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

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