डीजे संचालकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, 24 जून 2025 तक पूरा करें प्रक्रिया
रांची : उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रांची जिले के सभी डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम सार्वजनिक शांति, सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से उठाया गया है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 24 जून 2025
जिला प्रशासन ने सभी डीजे संचालकों को सूचित किया है कि वे अपने नजदीकी पुलिस थाने में 24 जून 2025 तक अपने डीजे संचालन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराएं। निर्धारित तिथि के बाद बिना रजिस्ट्रेशन संचालन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, उपकरण जब्ती और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
डीजे संचालकों को अपने क्षेत्र के पुलिस थाने में पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण, डीजे उपकरणों की जानकारी और स्वघोषणा पत्र दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना होगा। साथ ही, संचालकों को ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण और विनियमन) नियम, 2000 और स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
ध्वनि प्रदूषण नियमों का अनुपालन अनिवार्य
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ डीजे संचालकों को ध्वनि प्रदूषण से संबंधित सभी नियमों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी डीजे संचालकों से अपील की है कि वे इस निर्देश को गंभीरता से लें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करें। यह कदम न केवल कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि शहर में शांति और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा।






