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पलामू जिले के पाटन में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, तलवार चली : BNS धारा 168 लागू दो घायल

पलामू जिले के पाटन में मुहर्रम जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, तलवार चली : BNS धारा 168 लागू दो घायल

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पलामू, झारखंड: पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें मेदिनीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

क्या है मामला?
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, विवाद का कारण मुहर्रम जुलूस के रूट को लेकर था। यह मुद्दा पहले शांति समिति की बैठक में भी उठा था, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। जुलूस के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसके बाद मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पलामू के पुलिस अधीक्षक रीष्मा रमेशन, एसडीएम सुलोचना मीणा, और सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, और आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया।

BNS धारा 163 लागू
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत गैरकानूनी जमाव और  करने के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए इलाके में 48 घंटे के लिए धारा 163 लागू की गई है ।

प्रशासन की प्रतिक्रिया
सदर एसडीएम सुलोचना मीणा ने बताया कि विवाद को शांत करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई थी, और डीसी व एसपी के निर्देश पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है, और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

सामुदायिक सौहार्द की अपील
प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की है।

 

 

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