गांजा तस्करी के आरोपी को 16 वर्ष का कारावास और 1.90 लाख जुर्माना
शंभू कुमार सिंह
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सिमडेगा की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी संतोष कुमार को 16 वर्ष के कठोर कारावास और 1,90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार को ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 50/21 के तहत सुनाया गया।
मामला 27 अक्टूबर 2021 का है, जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक सफेद सफारी गाड़ी की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान गाड़ी की सीट के अंदर से 29 पैकेट में 109.4 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने मौके से संतोष कुमार (भिलाई खुर्द, अमेठी, उत्तर प्रदेश) और मो. रिजवान खान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था।
एसपी सिमडेगा के निर्देश पर वैज्ञानिक अनुसंधान और सटीक अभियोजन के कारण सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप संतोष कुमार को दोषी ठहराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशी कच्छप ने प्रभावी पैरवी की। सह-अभियुक्त मो. रिजवान खान के खिलाफ सुनवाई अभी प्रक्रियाधीन है।

















