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भारत निर्वाचन आयोग: मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी, कोई भी गलत विलोपन नहीं

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भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानून के अनुसार होती है। आलंद (कर्नाटक) और राजुरा, चंद्रपुर (महाराष्ट्र) में संदिग्ध विलोपन और पंजीकरण प्रयासों के मामलों में की गई कार्रवाइयों ने इसकी पुष्टि की है।

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आलंद, कर्नाटक में स्थिति

आलंद में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 6,018 फॉर्म 7 आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए थे। सत्यापन के बाद केवल 24 आवेदन वैध पाए गए, जबकि 5,994 आवेदन गलत होने के कारण खारिज कर दिए गए। इतनी बड़ी संख्या में संदिग्ध आवेदनों के चलते, आलंद के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने 21 फरवरी 2023 को आलंद पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी (FIR नंबर 26/2023) दर्ज की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), कर्नाटक ने 6 सितंबर 2023 को पुलिस अधीक्षक, कालाबुरागी को जांच के लिए सभी आवश्यक जानकारी सौंपी, जिसमें आपत्तिकर्ता का विवरण, मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, और आवेदन की तारीख-समय शामिल थे। जांच में सीईओ द्वारा निरंतर सहायता प्रदान की जा रही है।

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राजुरा, चंद्रपुर में स्थिति

महाराष्ट्र के राजुरा में नए मतदाता पंजीकरण के लिए 7,792 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6,861 अमान्य पाए गए और खारिज कर दिए गए। संदिग्ध आवेदनों की जांच के बाद, राजुरा पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 629/2024 दर्ज की गई।

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कानूनी प्रक्रिया का पालन

ईसीआई ने बताया कि इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के अनुसार, बिना नोटिस और सुनवाई के अवसर के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता। फॉर्म 7 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने का मतलब यह नहीं है कि नाम स्वतः हट जाएगा। मतदाता सूची में सुधार, विलोपन, या समावेशन हमेशा कानून के अनुसार होता है।

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निर्वाचन आयोग का उद्देश्य

ईसीआई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम सूची में शामिल हो और कोई अयोग्य व्यक्ति शामिल न हो। आलंद विधानसभा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए, रिकॉर्ड के अनुसार, यह सीट 2018 में सुभाष गुट्टेदार (भाजपा) और 2023 में बीआर पाटिल (आईएनसी) ने जीती थी।

ईसीआई ने जनता से अपील की है कि मतदाता सूची संबंधी किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए आधिकारिक चैनलों का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए, ईसीआई की वेबसाइट पर जाएं।

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