झारखंड के मुख्य सचिव और प्रभारी डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जानिए क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और राज्य के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को डीजीपी की नियुक्ति को रद्द करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।
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जाहिर है की प्रकाश सिंह के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कम से कम किसी स्थान पर 2 साल तक अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश है ऐसे में बताया जा रहा है कि इस मामले में झारखंड सरकार में कोर्ट के दिए गए निर्देश की और अवमानना हुई है
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव एल खियांगते और कार्यवाहक डीजीपी से अवमानना याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि गुप्ता को शीर्ष अदालत के फैसले का उल्लंघन करते हुए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, जिसमें राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई थीं।
Supreme Court issues notice to Jharkhand government and State’s acting Director General of Police (DGP) Anurag Gupta on a petition seeking direction to quash the appointment of the DGP.
Supreme Court seeks a response from Chief Secretary L Khiangte and acting DGP on the contempt petition which says that Gupta was appointed on an ad-hoc basis in contravention of apex court judgement which laid down procedures for the appointment of the DGPs in States.