झारखंड हाईकोर्ट से CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, ईडी समन अवहेलना मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट
रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन की कथित अवहेलना से संबंधित आपराधिक मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर (व्यक्तिगत) उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!जस्टिस अनिल चौधरी की एकल पीठ ने मुख्यमंत्री की याचिका पर मेरिट के साथ सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अब आगे की सुनवाइयों में हेमंत सोरेन को स्पेशल कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस करने की जरूरत नहीं होगी।
मामला ईडी द्वारा दर्ज किए गए उस केस से जुड़ा है, जिसमें मुख्यमंत्री पर समन की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पहले व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य की थी, जिसे हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
इस फैसले से मुख्यमंत्री को कानूनी प्रक्रिया में काफी सुविधा मिलेगी और वे अपने सरकारी दायित्वों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई अब बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के ही होगी।







