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दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की जमानत याचिका को सोमवार तक टाल दिया, एक्टर को मिली फटकार: अब 16 फरवरी को होगी सुनवाई

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में फिलहाल बड़ी राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर आज (12 फरवरी 2026) सुनवाई की, लेकिन इसे सोमवार, 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान कोर्ट ने एक्टर को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि “हमें आपसे हमदर्दी हो सकती है, लेकिन कानून अपनी जगह है। आप कोर्ट के आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं किया था, फिर जब दोबारा आदेश दिया तब सरेंडर किया। आप जेल इसलिए गए क्योंकि आपने अपना वादा पूरा नहीं किया।”

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राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मुवक्किल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। उन्होंने जमानत अर्जी दाखिल होने की जानकारी दी और दूसरे पक्ष (शिकायतकर्ता) को जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। साथ ही मामले को सोमवार तक टालने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। वकील ने भरोसा दिया कि वे अगली सुनवाई में पूरी तैयारी के साथ अपनी दलीलें पेश करेंगे।

क्यों मांगी गई थी अंतरिम जमानत?

एक्टर के वकील ने बड़े भाई की बेटी (भतीजी) की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राजपाल यादव बची हुई रकम जमा करने के लिए तैयार हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री व अन्य लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला करीब 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है, जो 2010 से चल रहा है। राजपाल यादव 5 फरवरी को कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल में सरेंडर किए थे और तब से वहां बंद हैं। कोर्ट ने पहले कई बार उन्हें समय दिया था, लेकिन वादा पूरा न होने पर सख्ती बरती गई।

अब सभी की निगाहें 16 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं, जब शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का मौका मिलेगा और जमानत पर अंतिम फैसला हो सकता है। तब तक राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।

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