आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही पर हुआ प्राथमिकी दर्ज!
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही पर हुआ प्राथमिकी दर्ज!
झारखण्ड विधानसभा आम चुनाव- 2024 की घोषणा तिथि अपराह्न 03:30 बजे से प्रभावी हो गयी है। जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी -सह- रिटर्निंग ऑफिसर श्री बंशीधर नगर प्रभाकर मिर्धा के द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पुलिस बल के साथ (उड़नदस्ता दल के रूप में) क्षेत्र भ्रमण के क्रम में स्थानीय विधायक भानू-प्रताप शाही (भारतीय जनता पार्टी) द्वारा वाहन संख्या UP81-CT0139 द्वारा आशीर्वाद रथ यात्रा कार्यक्रम बिना रिटर्निंग ऑफिसर (81-भवनाथपुर विधानसभा) की अनुमति के संचालित किया जा रहा था, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुसंगत विभिन्न धाराओं के तहत स्थानीय विधायक भानू-प्रताप शाही (भारतीय जनता पार्टी) पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी जमुआर ने जिलेवासियों से अपील की है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करे जिससे कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। अगर किसी भी जगह से इस संबंध में शिकायत आती है तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।