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अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, तीन वाहनों सहित भारी मात्रा में नकली शराब और हथियार बरामद

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सरायकेला-खरसावाँ : सरायकेला-खरसावाँ पुलिस ने आगामी दुर्गा पूजा त्योहार को देखते हुए अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। कपाली ओपी पुलिस ने चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देशन में तमुलिया स्थित आस्था वैली में छापेमारी कर एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, साथ ही भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब, अवैध हथियार, और परिवहन में इस्तेमाल तीन वाहनों को जब्त किया गया।

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पुलिस अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर 18 सितंबर 2025 को कपाली ओपी पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान अजय गोप उर्फ कन्हैया गोप (27 वर्ष), निवासी जवाहर नगर, रोड नंबर-14, क्रॉस रोड नंबर-03, थाना आजादनगर, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को नकली अंग्रेजी शराब के परिवहन के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से तीन वाहनों—स्कॉर्पियो (JH05DF 8055), स्विफ्ट कार (A/F), और टाटा इंडिगो (JH05BU 2775)—में लोड कुल 273 पीस (लगभग 117.63 लीटर) नकली अंग्रेजी शराब बरामद की।

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गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर आस्था वैली के एक किराए के डुप्लेक्स (B/26) में चल रही अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का पता चला। वहां से पुलिस ने 312 पीस (लगभग 150 लीटर) पैक नकली शराब, 60 लीटर पैकिंग के लिए तैयार शराब, एक देसी कट्टा, पांच जिंदा गोलियां, और शराब निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जैसे स्प्रिट, झारखंड सरकार का नकली मोनोग्राम, विभिन्न ब्रांडों के लेबल, स्टिकर, खाली बोतलें, ढक्कन, और अन्य उपकरण जब्त किए। कुल बरामद नकली शराब की मात्रा 585 पीस (267.63 लीटर) है।

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गिरफ्तार व्यक्ति अजय गोप उर्फ कन्हैया गोप ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दुर्गा पूजा के दौरान शराब की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए सरायकेला-खरसावाँ और जमशेदपुर के होटलों, ढाबों, और दुकानों में नकली शराब की आपूर्ति की योजना बना रहा था। अजय गोप का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें 2018 में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज है (C.C Case No.- 2572/2018, U/s- 47(a) Excise Act)।

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इस मामले में चांडिल (कपाली ओपी) थाना में कांड संख्या 146/25 दर्ज किया गया है, जिसमें भारतीय नया संहिता (BNS) 2023 की धारा 318(4), 341(2), 336(3), 338, 340(2), 274, 275, आबकारी अधिनियम की धारा 47(a), 47(d), 47(f), 52(a), और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-b)a, 26, 35 के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। पुलिस अन्य संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि त्योहारों के दौरान जिले में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जनता से अपील की गई है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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