20260106 215155

पटना में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों को अब कहा जाएगा ‘नगर शत्रु’, 500 रुपये जुर्माना और नेमिंग-शेमिंग की कार्रवाई

पटना : बिहार की राजधानी पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पटना नगर निगम (PMC) ने सख्त कदम उठाया है। अब सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा या तंबाकू खाकर थूकने वालों को ‘नगर शत्रु’ घोषित किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, साथ ही उनकी तस्वीर और वीडियो शहर की प्रमुख जगहों पर लगी वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (VMD) या LED स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, यानी नेमिंग एंड शेमिंग की जाएगी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

नगर निगम के इस फैसले का उद्देश्य शहर में बढ़ती गंदगी, खासकर ‘रेड स्पॉट’ (लाल धब्बों वाले स्थान) को खत्म करना और स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना की रैंकिंग सुधारना है। नगर आयुक्त सह पटना स्मार्ट सिटी के एमडी यशपाल मीणा के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है।

कैमरों से निगरानी और टीमों का गठन
– शहर में 415 से अधिक स्थानों पर 3300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) से जुड़े हैं।
– इन कैमरों के जरिए थूकने वालों की पहचान की जाएगी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
– राजधानी के सभी छह अंचलों में विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखेंगी और मौके पर जुर्माना वसूलेंगी।
– खुले में लघुशंका (पेशाब) करने वालों पर भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई होगी।

अब तक की कार्रवाई
– मल्टी मॉडल हब से पटना जंक्शन को जोड़ने वाली भूमिगत सब-वे में थूकने के करीब 250 मामलों में जुर्माना वसूला जा चुका है।
– दिसंबर महीने से अब तक 156 लोगों को थूकते पकड़ा गया, जिनसे 1000 रुपये तक का जुर्माना लिया गया।

नागरिकों से अपील

नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकते या गंदगी फैलाते दिखे, तो टोल फ्री नंबर 155304 पर सूचना दें। सूचना देने वाले को ‘नगर मित्र’ कहा जाएगा।

यह पहल शहर को स्वच्छ, सुंदर और नागरिक-अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नगर निगम का संदेश साफ है – गंदगी फैलाना अब महंगा पड़ेगा!

Share via
Share via