झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक: 02 सितंबर 2025 को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक: 02 सितंबर 2025 को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!राँची, 02 सितंबर : मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासन, और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, सामाजिक न्याय, और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। नीचे बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का सारांश दिया गया है:
1. शिक्षा और सामाजिक कल्याण
– झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित होगी।
– धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आँगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और संचालन को स्वीकृति।
– प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) क्षेत्रों में 109 आँगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी।
– मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 में कोटिवार छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि को स्वीकृति।
-झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी, झारखण्ड राज्य साहित्य अकादमी, और झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को मंजूरी, जिससे सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
2. स्वास्थ्य और चिकित्सा
– Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantation Guidelines*को लागू करने की मंजूरी।
– चार चिकित्सा पदाधिकारियों—डॉ. फरहाना (गिरिडीह), डॉ. ज्योति कुमारी (धनबाद), डॉ. भावना (कोडरमा), और डॉ. इन्द्रनाथ प्रसाद (साहेबगंज)—को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय।
– झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में आवेदन के समय लाइव फोटो की अनिवार्यता को हटाने की घटनोत्तर स्वीकृति।
3. बुनियादी ढांचा और विकास
– पुनासी जलाशय योजना के लिए ₹1851.67 करोड़ के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति।
– सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB) निर्माण के लिए ₹49.10 करोड़ की द्वितीय पुनरीक्षित स्वीकृति।
– धनबाद और चाईबासा में सड़क चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए क्रमशः ₹58.07 करोड़ और ₹75.97 करोड़ की स्वीकृति।
– 132/33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन और विभिन्न संचरण लाइनों के निर्माण के लिए ₹74.95 करोड़ से ₹173.10 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूरी।
– राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के निर्माण के लिए ₹244.73 करोड़ की स्वीकृति।
4. प्रशासनिक और कानूनी सुधार
– Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness, 2025 को लागू करने की मंजूरी।
-झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2025को स्वीकृति।
– झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग नियमावली, 2025के गठन को मंजूरी।
– माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में कई कर्मचारियों की सेवा नियमित करने और वित्तीय लाभ प्रदान करने का निर्णय।
5. आर्थिक और सामाजिक सहायता
– मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष के गठन को मंजूरी, जिससे प्रवासी श्रमिकों को सहायता मिलेगी।
– PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) के लिए राज्यांश और अवधि विस्तार को स्वीकृति।
– झारखण्ड बजट स्थिरीकरण कोष नियमावली, 2025के गठन को मंजूरी।
6. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
– झारखण्ड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2025 के तहत झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को मदिरा की थोक बिक्री का अनन्य विशेषाधिकार।
– पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन के निधन के पश्चात उनके आवास को उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन को आवंटित करने की स्वीकृति।
– हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से संबंधित विषय को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यक्षेत्र में शामिल करने का निर्णय।

















