अब निजी एंबुलेंस चालक मनमानी रकम नहीं वसूल पायेंगे.
राजधानी राँची में प्रशासन निजी एंबुलेंस संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई और स्वास्थ्य सचिव नें इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। अब निजी एंबुलेंस चालक मनमानी रकम नहीं वसूल पायेंगे उन्हें तय रेट में ही मरीजों को अस्पताल पहुंचना होगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
निजी एम्बुलेंस के लिए जो रेट तय किए गए हैं वह इस तरह हैं
एंबुलेंस चालक के उपयोग के लिए पीपीई किट के लिए लागत राशि 500 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। अगर उपभोक्ता या मरीज के परिवार द्वारा पीपीई किट उपलब्ध करवाया जाता है तो एंबुलेंस चालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं करना है। सामान्य एंबुलेंस (वेंटिलेटर रहित) के लिए यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को देना होगा। वहीं 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होगी तो प्रति किलोमीटर 12 रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।
एडवांस एंबुलेंस (वेंटिलेटर सहित) के लिए : यात्रा से आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। वहीं 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होगी तो प्रति किलोमीटर 14 रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। कुल दूरी की गणना एंबुलेंस द्वारा एंबुलेंस के गंतव्य स्थान से यात्रा आरंभ के साथ यात्रा के समापन के बाद वापस उनके गंतव्य स्थान तक आने-जाने के दौरान की गई कुल दूरी होगी। एंबुलेंस के सैनिटाइजेशन के लिए 200 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। मरीज को एंबुलेंस में ऑक्सीजन के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे। ऑक्सीजन शुल्क भाड़ा में ही शामिल रहेगा।







