रांची नगर निगम ने करमटोली चौक स्थित लेवी टैवर्न रेस्टोरेंट को नक्शा विचलन के कारण किया सील
रांची नगर निगम ने करमटोली चौक पर स्थित “लेवी टैवर्न” रेस्टोरेंट को भवन नक्शा विचलन के मामले में तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। निगम के प्रशासन के आदेश पर यह कार्रवाई की गई।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रांची नगर निगम की टीम ने पूर्व में इस भवन की जांच की थी, जिसमें पाया गया कि भवन का निर्माण अनुमोदित नक्शे और नगरपालिका के Bye-Laws के विपरीत किया गया है। जांच में Bye-Laws के सभी प्रमुख नियमों में 100% विचलन पाया गया। यह निर्माण रांची नगर निगम द्वारा पूर्व में पारित भवन प्लान (RMC/BP/0484/W21/2023) के खिलाफ था।
झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 426 का उल्लंघन करने के कारण, धारा 437 के तहत इस अनधिकृत निर्माण को सील करने का निर्णय लिया गया। रांची नगर निगम ने इस कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। निगम ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी।

















