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अनाधिकृत निर्माण और अवैध व्यवसाय पर रांची नगर निगम की सख्त कार्रवाई

रांची : रांची नगर निगम ने शहर को सुव्यवस्थित और कानूनसम्मत बनाए रखने के लिए अवैध निर्माण, अतिक्रमण तथा बिना वैधानिक अनुमति के संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई हुई है। प्रशासक के निर्देश पर चलाए जा रहे सतत निरीक्षण अभियान के तहत वार्ड संख्या-01 (कांके रोड, जवाहर नगर, मिशन गली क्षेत्र) में तीन भवनों का भौतिक निरीक्षण किया गया।

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निरीक्षण में प्रथम दृष्टया अनियमितताएं सामने आईं:
– एक भवन में Innovative Retail Concept Pvt. Ltd. द्वारा व्यवसाय संचालित किया जा रहा है, लेकिन स्वीकृत भवन प्लान उपलब्ध नहीं कराया गया।
– दूसरे भवन में हीरा मानी देवी द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया तथा वैध नक्शा व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
– तीसरे भवन “लेक कैसल बिल्डिंग” में होटल का संचालन बिना किसी वैधानिक दस्तावेज के हो रहा है और स्वीकृत प्लान की प्रति नहीं मिली।

जांच में स्पष्ट नहीं हो सका कि इन भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियां कमर्शियल होल्डिंग, स्वीकृत प्लान तथा वैध ट्रेड लाइसेंस के आधार पर हैं या नहीं।

इस संबंध में नगर निगम टीम ने सभी संबंधित व्यक्तियों/संस्थानों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर सभी वैधानिक दस्तावेजों के साथ नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। दस्तावेजों की जांच के बाद यदि नियम उल्लंघन साबित होता है या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 तथा झारखंड भवन उपविधि-2016 की प्रासंगिक धाराओं के तहत भवनों को सील करने सहित विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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