चेक क्लियरेंस में क्रांति: उसी दिन होगा पैसा ट्रांसफर, RBI की नई गाइडलाइंस लागू

अब चेक के जरिए भुगतान करना और भी तेज और आसान होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइंस के तहत, 4 अक्टूबर 2025 से सभी बैंकों के लिए चेक क्लियरेंस की प्रक्रिया को एक ही दिन में पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आप जिस दिन चेक जमा करेंगे, उसी दिन संबंधित व्यक्ति के खाते में राशि ट्रांसफर हो जाएगी।

मौजूदा समय में चेक क्लियर होने में आमतौर पर एक से दो दिन का समय लगता है, लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब यह प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि चेक के माध्यम से लेनदेन करने वाले ग्राहकों को भी सुविधा होगी।

एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सहित कई प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस नई व्यवस्था की जानकारी दे दी है। बैंकों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे चेक बाउंस होने से बचने के लिए अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें और चेक के सभी विवरण, जैसे कि तारीख, राशि, हस्ताक्षर और प्राप्तकर्ता का नाम, सही-सही भरें। गलत या अधूरी जानकारी के कारण चेक अस्वीकृत हो सकता है, जिससे देरी या अन्य समस्याएं हो सकती हैं।

RBI की इस नई पहल को डिजिटल और पारंपरिक बैंकिंग के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चेक अभी भी कई व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए भुगतान का एक महत्वपूर्ण साधन है, और इस नई व्यवस्था से इस प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।

यह नई व्यवस्था न केवल ग्राहकों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि बैंकिंग प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाने में भी मदद करेगी।










