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पोक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

शंभू कुमार सिंह

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सिमडेगा : सिमडेगा जिले में पोक्सो से जुड़े एक अहम मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार, 6 अप्रैल 2026 को सुनाया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, टी0टांगर थाना कांड संख्या 56/2023 (दिनांक 30 दिसंबर 2023) के तहत दर्ज मामले में आरोपी अमरदीप केरकेट्टा पर पोक्सो एक्ट की धारा 4/6 तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 और 506 के तहत आरोप तय किए गए थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

जांच के दौरान सिमडेगा पुलिस ने मामले का वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने भी सभी गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कर मजबूत पैरवी की, जिससे दोष सिद्धि संभव हो सकी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक निशी कच्छप ने प्रभावी ढंग से पैरवी की।

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