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टोल टैक्स के नए नियम में बदलाव की ये खबर आपने पढ़ी जानिए क्या बदला है सरकार ने ….

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. 1 अप्रैल 2026 से कैश पूरी तरह बंदनेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अब कैश (नकद) से टोल नहीं भर पाएंगे।

डेस्क : केंद्र सरकार ने टोल टैक्स को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। इनसे सफर करने वालों को फायदा भी मिलेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी होगी।

1. टोल बकाया है तो गाड़ी बेचना या ट्रांसफर मुश्किलअगर आपके FASTag पर टोल का कोई बकाया (पेंडिंग अमाउंट) है, तो अब आप अपनी गाड़ी नहीं बेच पाएंगे।
वाहन का RC ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल या NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) भी नहीं मिलेगा।
सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में यह बदलाव किया है ताकि लोग टोल समय पर चुकाएं।

2. निर्माण चल रहे हाईवे पर 70% तक छूट

जहां नेशनल हाईवे पर अभी काम चल रहा है (जैसे दो लेन वाले रोड), वहाँ टोल टैक्स में 70% तक की छूट मिलेगी।
यानी आपको सिर्फ 30% टैक्स ही देना पड़ेगा।
यह नियम हजारों किलोमीटर सड़कों पर लागू है और यात्रियों के लिए बड़ी राहत है।

3. 1 अप्रैल 2026 से कैश पूरी तरह बंदनेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अब कैश (नकद) से टोल नहीं भर पाएंगे।
भुगतान सिर्फ FASTag या UPI जैसे डिजिटल तरीके से ही होगा।
इससे लंबी कतारें खत्म होंगी और सफर आसान बनेगा।

4. FASTag से जुड़ी अन्य बातेंFASTag अब अनिवार्य है। बिना वैलिड FASTag के डबल टोल लग सकता है।
प्राइवेट गाड़ियों के लिए ₹3000 का एनुअल पास उपलब्ध है, जिसमें कई ट्रिप्स फ्री हो जाते हैं।
एम्बुलेंस, सरकारी गाड़ियां, स्थानीय लोग (20 किमी के अंदर) आदि को पहले की तरह छूट मिलती रहेगी।

ये नियम सरकार के ‘बारियर-फ्री टोलिंग’ और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हैं। अगर आपके पास FASTag है तो चेक कर लें कि कोई बकाया तो नहीं है, वरना आगे परेशानी हो सकती है!

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