रांची रिंग रोड पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, प्यार और मस्ती का वीडियो वायरल
रांची रिंग रोड पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, प्यार और मस्ती का वीडियो वायरल
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!रांची : रांची के रिंग रोड पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक युवक और दो युवतियां मोटरसाइकिल पर सवार होकर रील बनाते नजर आ रहे हैं, जिस दौरान उन्होंने यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया। इस घटना ने सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
वीडियो में क्या है?
वायरल वीडियो में एक युवक मोटरसाइकिल की टंकी पर उल्टा बैठकर वाहन चला रहा है, जबकि दो युवतियां पीछे की सीट पर बैठकर रील बनाने में व्यस्त हैं। तीनों हंसते-बात करते हुए पोज दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों युवतियां बिना हेलमेट के हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा, युवक का उल्टा बैठकर मोटरसाइकिल चलाना न केवल खतरनाक है, बल्कि धारा 189 (खतरनाक ड्राइविंग) के तहत दंडनीय अपराध है।
जनता में आक्रोश, कार्रवाई की मांग
वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कई यूजर्स ने रांची ट्रैफिक पुलिस से इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि इस तरह का लापरवाह व्यवहार न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है। एक यूजर ने लिखा, “ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूसरों को सबक मिले।”
ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी
यह घटना रांची ट्रैफिक पुलिस के लिए एक चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में त्वरित कार्रवाई से न केवल नियम तोड़ने वालों को सबक मिलेगा, बल्कि अन्य लोगों में भी यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बिना हेलमेट ड्राइविंग पर 1,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है, जबकि खतरनाक ड्राइविंग के लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है।
सड़क सुरक्षा पर सवाल
यह वीडियो रांची में सड़क सुरक्षा की स्थिति पर सवाल उठाता है। रिंग रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर इस तरह की लापरवाही न केवल सवारों की जान को खतरे में डालती है, बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी जोखिम पैदा करती है। ट्रैफिक पुलिस से अपेक्षा है कि वह इस मामले में न केवल दोषियों को दंडित करे, बल्कि नियमित जागरूकता अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दे।





