बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड: रांची कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड: रांची कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड: रांची कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

रांची, 22 सितंबर 2025: झारखंड की राजधानी रांची में बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड में अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश के न्यायालय ने तीन आरोपियों—राहुल कुजूर, डबलू कुजूर, और काविस अदनान—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय दंड संहित की धारा के तहत दोषी पाए गए इन तीनों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में प्रत्येक को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह मामला रांची में बिल्डर कमल भूषण की हत्या से जुड़ा है, जिसने अपने समय में शहर में सनसनी मचा दी थी। इस हत्याकांड में शामिल रहे सुशीला कुजूर को पहले ही साक्ष्य के अभाव में बरी किया जा चुका है। वहीं,  गवाह बने मुनव्वर अफाक की गवाही इस केस में निर्णायक साबित हुई, जिसके आधार पर उन्हें भी बरी कर दिया गया।

न्यायालय का यह फैसला कमल भूषण के परिवार और स्थानीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मामले ने लंबे समय तक सुर्खियां बटोरी थीं, और अब इस सजा के साथ एक लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय देगा, बल्कि अपराधियों के लिए भी एक सख्त संदेश है।

रांची पुलिस और अभियोजन पक्ष की मेहनत को भी इस मामले में सराहा गया है, जिन्होंने ठोस सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पर यह सुनिश्चित किया कि दोषियों को सजा मिले। इस फैसले के बाद कमल भूषण हत्याकांड का यह अध्याय बंद हो गया है, लेकिन इसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी।

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