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रांची: रिम्स परिसर में हाईकोर्ट के आदेश पर चला पीला पंजा, आंखों के सामने उजड़ गया आशियाना महिलाओ का रो रो कर हुआ बुरा हाल

रांची: रिम्स परिसर में हाईकोर्ट के आदेश पर चला पीला पंजा, आंखों के सामने उजड़ गया आशियाना महिलाओ का रो रो कर हुआ बुरा हाल

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रांची, 6 दिसंबर झारखंड हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद शनिवार को राजधानी रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) परिसर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। 72 घंटे की अंतिम समयसीमा खत्म होने के साथ ही सुबह से रिम्स प्रशासन और रांची जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाए।इस दौरान सैकड़ों झुग्गी-झोपड़ियां और कच्चे-पक्के मकान ध्वस्त कर दिए गए।अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई से प्रभावित दर्जनों परिवार सड़क पर आ गए। कई लोग 15-17 साल से रिम्स परिसर की जमीन पर बने मकानों में रह रहे थे। एक बुजुर्ग महिला फफक-फफक कर रोते हुए बोलीं, “17 साल से यहीं रह रहे हैं, बच्चे यहीं पैदा हुए, अब रात कहां गुजरेगी?”

हाईकोर्ट ने दिया था 72 घंटे का अल्टीमेटम
झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह रिम्स परिसर से सभी अवैध अतिक्रमण हटाने का स्पष्ट आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि रिम्स की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी या अस्थायी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट के निर्देश पर रिम्स प्रशासन ने 150 से अधिक परिवारों को नोटिस जारी किया था और 72 घंटे के अंदर खाली करने को कहा था। आज वह समयसीमा समाप्त हो गई।

भारी पुलिस बल तैनात, किसी को नहीं हुई चोट

अभियान के दौरान किसी तरह के विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रहीं। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण रही और किसी को चोट नहीं आई।प्रशासन बोला – कानून का पालन करना जरूरी

रिम्स निदेशक और जिला उपायुक्त ने संयुक्त बयान में कहा, “हाईकोर्ट का आदेश सिर माथे पर है। रिम्स एक महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थान है, यहां मरीजों और स्टॉफ की सुविधा-सुरक्षा सबसे ऊपर है। अवैध कब्जे हटाना जरूरी था।”आगे भी जारी रहेगा अभियान अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। रिम्स परिसर के बाकी हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों में फिर बुलडोजर चलाए जाएंगे।

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