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ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के दो शातिर गिरफ्तार, फर्जी नंबर प्लेट वाली पल्सर और कई कार्ड बरामद

रांची : राजधानी रांची में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के दो शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तीन एटीएम कार्ड, दो मोबाइल फोन और फर्जी नंबर प्लेट लगी एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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मिली जानकारी के अनुसार, 14 मार्च 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि एटीएम कार्ड बदलकर अवैध रूप से पैसे निकालने वाला गिरोह फर्जी नंबर प्लेट लगी पल्सर मोटरसाइकिल से शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में घूम रहा है। सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए एसएसपी के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विभिन्न थानों की टीम गठित कर चेकिंग अभियान चलाया गया।

चेकिंग के दौरान बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र के बीआईटी रेलवे ओवरब्रिज के पास एक नीले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर JH01CF-4430) पर सवार दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस बल ने जुमार पुल के पास उन्हें पकड़ लिया।

पूछताछ में दोनों ने अपना नाम विक्रम कुमार शर्मा उर्फ बिट्टू (26 वर्ष) और धनंजय कुमार सिंह (36 वर्ष) बताया। दोनों के पास से तलाशी के दौरान तीन एटीएम कार्ड और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए। जांच में पता चला कि पल्सर मोटरसाइकिल पर लगा नंबर प्लेट फर्जी है। इसका वास्तविक नंबर JH01CE-4430 है।

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते से पैसे निकालते थे। इसके लिए वे अलग-अलग शहरों में जाकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी रांची के नामकुम और बीआईटी मेसरा क्षेत्र के अलावा धनबाद, जमशेदपुर और गिरिडीह समेत कई जगहों पर एटीएम बदलकर ठगी कर चुके हैं। इन मामलों में कई थानों में प्राथमिकी दर्ज है और कुछ घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिले हैं।

गिरफ्तार आरोपियों में विक्रम कुमार शर्मा उर्फ बिट्टू (पिता विजय सिंह) नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के हादसा गांव का निवासी है, जबकि धनंजय कुमार सिंह (पिता विजय सिंह) नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के धमौल गांव का रहने वाला है। इस मामले में मेसरा ओपी (सदर थाना) में कांड संख्या 120/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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