5G केस में जूही चावला को कोर्ट नें फटकारा लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना.
बॉलिवुड ऐक्ट्रेस जूही चावला द्वारा 5G मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट नें जूही चावला को फटकार लगाई और कोर्ट का समय बर्बाद करनें को लेकर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे यह पब्लिसिटी बटोरने के लिए किया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता को खुद नहीं पता कि उनकी याचिका तथ्यों पर आधारित नहीं होकर, पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी। यह जुर्माना उन पर पब्लिसिटी के लिए कोर्ट के समय के दुरुपयोग के लिए लगाया गया है।
जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए याचिका दायर की गई और कोर्ट का वीडियो लिंक शेयर किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने पूरी कोर्ट फीस भी जमा नहीं कराई जो डेढ़ लाख से ऊपर है। उन्हें एक हफ्ते के भीतर यह रकम देने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि जूही चावला ने कोर्ट की सुनवाई का विडियो लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। इसी वीडियो लिंक से कई लोग जुड़ गए थे।
कोर्ट ने कहा कि पूरी याचिका लीगल एडवाइज पर आधारित थी जिसमें कोई तथ्य नहीं रखे गए। याचिकाकर्ता ने पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद किया। यह इसी बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो लिंक अपने फैंस के साथ शेयर किया। कोर्ट की कार्यवाही के दुरुपयोग के लिए जूही चावला पर यह जुर्माना लगाया गया।
गौरतलब है कि जूही चावला ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों और जीवों पर विकिरण के प्रभाव से संबंधित मुद्दों को उठाया था।