हाँथियो की वजह से मौत (death by elephant) के बाद पीड़ित परिवार को चार लाख की जगह छह लाख मिलेंगे । विभाग ने भेजा प्रस्ताव
विनय कुमार पिंटू
झारखण्ड में हाँथियो की वजह से मौत (death by elephant)के बाद पीड़ित परिवार को चार लाख की जगह छह लाख रुपया मिल सकता है मुआवजा . वन विभाग ने साकार को भेजा है प्रस्ताव । जी हाँ विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के कई जिलों में हाथियों द्वारा जानमाल, घरों के तोड़-फोड़ एवं खेतों की खड़ी फसल को नुकसान होने पर सरकार की ओर से मुआवजा देने का प्रावधान है.
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वर्तमान में मौत होने पर चार लाख रुपये मुआवजादेने का प्रावधान है. वहीं फसलों की क्षतिपूर्ति होने पर 40 हजार रुपये मुआवजा दिया जाता है. वन विभाग ने हाथियों से जानमाल की क्षति होने पर मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत जानमाल की क्षति होने. अब चार लाख की जगह साढ़े छह लाख व फसलों की क्षतिपूर्ति की राशि को 40 हजार से बढ़ा कर 65 हजार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. यह प्रस्ताव विचाराधीन है. कांग्रेस विधायक नमन विक्शन कोंगाडी की के पूछे गए सवाल में मंत्री ने ये बातें कहीं ।