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वनाधिकार दावा निष्पादन को लेकर उपायुक्त अबु इमरान ने की बैठक.

लातेहार, मो०अरबाज.

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वनाधिकार अधिनियम के के तहत ही वन पट्टा देने का दिया निर्देश 10 दिसंबर तक सभी अंचल अधिकारी को नये आवेदन, अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित करने को लेकर किया निर्देशित वन पट्टा के लिए दिए गए आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का कारण बताने का दिया। रेंजर को निर्देश वन भूमि निष्पादन को लेकर समाहरणालय के सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अबु इमरान ने की।

बैठक में उपायुक्त श्री इमरान के द्वारा जिले में अबतक वन पट्टा से संबंधित कितने आवेदन लंबित है इसकी अंचलवार जानकारी अंचल अधिकारी से लिया एवं अविलंब आवेदन पर अग्रतर कारवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त श्री इमरान ने अंचल अधिकारियो को वनाधिकार पट्टा हेतु नये आवेदन प्राप्त कर 10 दिसंबर तक आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को भेजने का निर्देश दिया।

बैठक में समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने पाया कि ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद भी बड़ी संख्या में वन विभाग के द्वारा वन पट्टा के दावों को अस्वीकृत किया गया है जिस पर उन्होंने सभी रेंजर को अस्वीकृत आवेदनों की कारण सहित जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री इमरान के द्वारा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नियमानुसार ही वन पट्टा स्वीकृत किया जाए एवं वनपट्टा देने के पूर्व पूरी तरह से जांच कर लें। बैठक में वन पट्टा निष्पादन को लेकर अन्य कई बिंदूओं पर चर्चा की गई। मौके पर वन प्रमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार, आइटीडीए निदेशक विदेंश्वरी ततमा, अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप, जिला कल्याण पदाधिकारी विष्णु प्रसाद पंडित समेत सभी सीओ, रेंजर मौजूद थे।

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