ED के खिलाफ ही कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ED के सहायक डॉयरेक्टर के खिलाफ दर्ज करायी शिकायत
अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन मामले के आरोपी पंकज मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) रांची के सहायक निदेशक देवव्रत झा के खिलाफ ही शिकायतवाद दर्ज की है. इडी की विशेष अदालत में यह शिकायत दर्ज करायी गयी है. शिकायत में कहा गया है कि इडी के सहायक निदेशक ने खिलाफ तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया गया है. इसे प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने स्वीकार कर लिया है. आवेदन में कहा गया है कि जिस मामले को आधार बना कर मनी लान्ड्रिं ग मामले में ईडी ने केस किया है, वह बरहरवा थाना कांड संख्या 85 / 2020 है जिसे स्थानीय थाने में आवेदक विजय हांसदा के आवेदन पर समाप्त कर दिया है. लेकिन इडी के अधिकारियों ने तथ्यों को छुपाकर प्रोसीक्यूशन रिपोर्ट दाखिल किया है. इस मामले पुलिस ने प्रेस कांफरेंस कर कहा था कि उसमें पंकज मिश्रा के अलावा मंत्री आलमगीर आलम को निर्दोष पाया था और न्यायलय ने भी पंकज मिश्रा के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया था. लेकिन ईडी के सहायक डायरेक्टर ने ईडी कोर्ट से यह जानकारी छुपाई है. पंकज मिश्रा 85/20 में अभियुक्त नहीं हैं. इसी कारण से पंकज मिश्रा ने केस दर्ज किया है.
ईडी ने 22 जून, 2020 को साहिबगंज में बरहरवा पुलिस थाने में व्यवसायी शंभू नंदन प्रसाद द्वारा दर्ज मामले (एफआईआर 85/2020) के बाद अवैध पत्थर खनन की जांच शुरू कर दी है। पंकज मिश्रा, राज्य के मंत्री आलमगीर आलम सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। शंभू नंदन प्रसाद ने आरोप लगाया था कि उन्हें पंकज मिश्रा और मंत्री ने फोन पर धमकी दी थी और बरहरवा टोल के टेंडर में हिस्सा नहीं लेने के लिए कहा था। इस मामले में पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई थी।
पंकज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप हैं
पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं। ईडी ने पहले शरफुद्दीन खान का बयान दर्ज किया था और वह ED का गवाह है। ED को संदेह है कि इस मामले में पुलिस एफआईआर को कमजोर करके पंकज मिश्रा और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच की जांच को प्रभावित किया जा रहा है। ध्यान रहे कि दुमका रेंज के डीआईजी ने ED की आशंका को खारिज करते हुए एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पंकज मिश्रा को दो मामलों में क्लीन चिट दे दी गई क्योंकि आरोप साबित नहीं हो सके थे।