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लालू यादव को मिली जमानत.

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रांची : चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाइकोर्ट ने लालू यादव को चाइबासा कोषागार से अवैध निकासी 68A/96 मामले में सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने लालू यादव को 2 लाख के फाइन के साथ 50-50 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत दी है.

गौरतलब है कि लालू यादव चार मामलों में जेल में बंद थे जिसमें देवघर चारा घोटाला मामला 64A/96, चाईबासा चारा घोटाला मामला 20A/96 और 68A/96 में जमानत मिल गई है, लेकिन अभी दुमका कोषागार 38A/96 से अवैध निकासी मामले में वह अभी जेल में ही रहेंगे. वहीं डोरंडा कोषागार मामला 47A/96 की सुनवाई अभी चल रही है.

झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता के द्वारा लालू को जमानत नहीं देने की दलील की गयी. वहीं बचाव पक्ष के द्वारा सज़ा की आधी अवधि काट लेनें और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मंजूर किये जाने का आग्रह किया.गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव लगभग 3 साल से ज्यादा समय से चारा घोटाले मामले में जेल में बंद हैं. हालांकि जमानत मिलनें के बाद भी लालू यादव को जेल में ही रहना होगा क्योंकि अभी दुमका मामले में उन्हें बेल नहीं मिला है.

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