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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास और 56,500 रुपये जुर्माने की सजा

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शंभू कुमार सिंह 

सिमडेगा जिला न्यायालय में पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने एक नाबालिग रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी बासुदेव लोहरा को आजीवन कारावास (मृत्यु तक) और 56,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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लोक अभियोजक अमर चौधरी ने बताया कि यह घटना 4 फरवरी 2023 को जलडेगा थाना क्षेत्र में हुई। 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार बासुदेव लोहरा ने दुष्कर्म किया। बच्ची की मां ने आरोपी को किचन में अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मां के साथ मारपीट कर बासुदेव मौके से फरार हो गया था। पीड़िता ने बताया कि बासुदेव, जो उसका रिश्ते में जीजा लगता था, पिछले एक महीने से रोजाना उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप कराता था।

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घटना के बाद पीड़िता की मां ने जलडेगा थाना में कांड संख्या 09/2023 दर्ज करवाया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर बासुदेव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्य पेश किए। इन्हीं के आधार पर अदालत ने बासुदेव लोहरा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 56,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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