कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की हुई सजा।
कोलकाता के RG कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की हुई सजा।
आरजी कर दुष्कर्म और हत्या मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा।
RG कर रेप-मर्डर केस के दोषी संजय रॉय को मौत तक उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अगस्त में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप-हत्या के मामले में आज फैसला सुना दिया है… कोर्ट ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही, उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि सीबीआई ने दोषी के लिए फांसी की मांग की थी। अनिरबन दास ने सजा सुनाते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इसलिए, दोषी को उम्रकैद की सजा दी जा रही है।