चिन्हित स्थल पर हीं पटाखों की करें बिक्री अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई.
Team Drishti.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!देवघर : अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी श्री दिनेश कुमार यादव द्वारा जानकारी दी गयी है कि दीपावली, 2020 के शुभ अवसर पर पटाखा विक्रेताओं के द्वारा प्रायः देवघर शहरी क्षेत्र में भीड़-भाड़ वाले जगहों, यथा- टावर चौक, आजाद चौक, मीना बाजार, लक्ष्मीपुर चौक, राम मंदिर रोड, बाजला चौक, शंकर टाॅकिज रोड, शिवगंगा के आस-पास, बरमसिया चौक, सतसंग चौक इत्यादि जगहों पर पटाखा का बिक्री किये जाने के कारण गत वर्ष सिर्फ आर0मित्रा0 उच्च विद्यालय, देवघर के खाली भू-भाग (विद्यालय भवन को छोड़कर) में पटाखा बिक्री करने का आदेश दिया गया था। उक्त जगहों पर आम-जन की अत्यधिक भीड़ रहती है, जिससे किसी प्रकार की कभी भी कोई अप्रिय घटना होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में गत वर्ष की शांति इस वर्ष भी अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं को आदेश दिया जाता है कि आर0मित्रा+2 विद्यालय, देवघर के खाली भू-भाग (विद्यालय भवन को छोड़कर) में दिनांक-11.11.2020 से 14.11.2020 तक स्थानीय थाना को सूचित करते हुए पटाखा की बिक्री कर सकते हैं। बिक्री के दौरान सभी दुकानदार उक्त विद्यालय परिसर में किसी प्रकार की संभावित घटना से सुरक्षा/बचाव हेतु अग्निशामक यंत्र, साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त स्थल के अलावे अन्य किसी जगह पर किसी पटाखा विक्रेताओं द्वारा पटाखा की बिक्री करते हुए पाये जाने पर उनके विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत कठोर कानूनी/दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

















