ST-SC कर्मचारियों को झारखण्ड सरकार का बड़ा तौफा,अनुसूचित जनजाति जाति के कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक पर हटा दी
झारखण्ड सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति जाति (ST-SC)के कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक पर हटा दी है. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत एक पत्र जारी किया है. पत्र सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सहित सभी विभाग के अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्तों को जारी किया गया है. सरकार के इस फैसले से करीब 57000 से अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति के सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति का सीधा लाभ मिल पाएगा.
कार्मिक विभाग ने पत्र में बताया है कि राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में अनुसूचित जनजाति तथा जाति के वरीय सरकारी सेवकों को प्रोन्नति से वंचित कर सामान्य वर्ग के जूनियर कर्मियों को मिल रही प्रोन्नति पर एक शिकायत हुई थी. शिकायत पर विधानसभा द्वारा एक समिति गठित की गई थी. कमेटी ने पूरे मामले की जांच के क्रम में सरकार द्वारा 24 दिसंबर 2020 को एक पत्र जारी कर प्रोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी. उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट मे चला गया. कोर्ट ने सरकार को प्रोन्नति से वंचित कर्मियों के आंकड़े जुटाने का निर्देश सरकार को दिया. जिसके बाद सरकार ने IAS अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की.झारखण्ड में यह प्रस्ताव काफी दिनों से लंबित था जिसके कारण 57 हजर कर्मियों को लाभ नहीं मिल पा रहा था।