विधवा पेंशन के तौर पर मिलते हैं 300 रुपये, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन, स्टेटस का भी लगाएं पता
रांची. केंद्र सरकार की ओर से विधवाओं को जीवन-यापन के लिए खास व्यवस्था की गई है. सरकार की ओर से विधवा पेंशन योजना चलाई जाती है, जिसके तहत ऐसे महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद के तौर पर निश्चित राशि दी जाती है, ताकि उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें भी विधवाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए पेंशन सुविधा का लाभ देती हैं. इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेज दी जाती है, जिससे बिचौलियों को लाभ उठाने का मौका न मिल सके.
40 से 59 वर्ष की विधवाओं को पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है. इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं पर फोकस किया जाता है. विधवा पेंशन योजना के तहत योग्य लाभार्थियों से अन्य डिटेल के साथ बैंक अकाउंट नंबर भी मांगा जाता है, ताकि इसका लाभ सीधे लाभुकों को दिया जा सके. इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है. साथ ही ऑनलाइन ही आवेदन का स्टेटस भी जाना जा सकता है.
इन्हे भी पढ़े:19 दिस्मबर को हंसडीहा में होगा कलवार एकता का महा सम्मेलन
ऑनलाइन आवेदन का तरीका -:
– सबसे पहले राज्य के अनुसार विधवा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
– वेबसाइट ओपन होने के बाद विधवा पेंशन योजना के विकल्प पर जाकर क्लिक करना होगा.
– नया पेज खुलने पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना होगा.
– इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा.
– इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को पूरी तरह से भर दें.
– इसके बाद सबमिट पर जाकर क्लिक कर दें.
– रिजस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लें, ताकि भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके.