वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, AIMPLB बिल के खिलाफ करेगी आंदोलन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट अधिनियम 1995 हो गया है।
बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। वहीं राज्यसभा में बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए तमाम संशोधन प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गए थे।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सत्ता पक्ष ने बहुमत का दुरुपयोग किया है और विधेयक को जबरन थोपा गया है।
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केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वक्फ संशोधन बिल का एक महीन पहले नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने विरोध किया था। हालांकि बाद में विधेयक पर विचार-विमर्श के बाद बीजेडी ने अपने सांसदों को स्वतंत्र होकर वोटिंग करने को लिए कहा था।