OBC आरक्षण तय होने का इंतजार, जिला रोस्टर में भी EWS को मिला आरक्षण
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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर बड़े सवाल है कि चुनाव कब होगा। अब खबर है कि झारखंड में ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। राज्य सरकार भी इस दिशा में तैयारी कर रही है। इसे लेकर बैठकों का दौरा जारी है। संभावना है कि सरकार जल्द से जल्द इसमें अहम फैसले लेकर चुनाव की तारीख तय करना चाहती है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ अहम फैसला
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बुधवार को नगर विकास विभाग और आवास विभाग के 17.10.2022 की अधिसूचना को निरस्त करने का फैसला ले लिया है। पिछडा वर्ग के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह ही यह फैसला लिया गया है। बैठक में जिला स्तर के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला लिया गया है।
नये नियमों के आधार पर होगा चुनाव
नये नियमों के आधार पर अब नगर निगम, नगरपालिकाओं और अन्य नगर निकायों में मेयर या अध्यक्ष पद के लिए एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार संबंधित वर्ग की जनसंख्या के आधार पर करेगी। ध्यान रहे कि पहले रोटेशनल आधार पर आरक्षण लागू करने का नियम था। झारखंड में पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार ने निकाय चुनाव की तैयारी कर ली थी। उम्मीदवारों ने प्रचार भी शुरू कर दिया था लेकिन इस पर विवाद खड़ा हो गया। इस वजह से चुनाव टाल दिया गया। संभावना है कि अगले अप्रैल-मई तक चुनाव कराने पर विचार कर रही है।
निकाय चुनाव की अधिसूचना रद्द
सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन 2023 से संबंधित अधिसूचना रद्द कर दी गई। अब सरकार इस दिशा में रणनीति तैयार कर रही है कि चुनाव कब कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा आरक्षण ट्रिपल टेस्ट के आधार पर देने की बात कही थी। ऐसे में सरकार ने निकाय चुनाव से संबंधित अधिसूचना 17 अक्तूबर 2022 को जारी कर दिया था। इसे लेकर खूब विवाद हुआ जिसके बाद निकाय चुनाव रद्द हो गये। संभावना जताई जा रही है कि सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी।
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