ED:-पंकज मिश्रा की याचिका ख़ारिज, विडिओ कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी

ED:-पंकज मिश्रा की याचिका ख़ारिज, विडिओ कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी

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प्रेरणा चौरसिया

Drishti  Now  Ranchi

झामुमो नेता पंकज मिश्रा को सलाखों के पीछे समय बिताना होगा। उनकी कानूनी हिरासत में 14 और दिन जुड़ गए हैं। ईडी की विशेष अदालत में आज पंकज मिश्रा की पेशी हुई. साहिबगंज में एक हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में आरोपी पंकज मिश्रा की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई. उनकी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस याचिका को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की कानूनी हिरासत बढ़ा दी गई है।

नौ महीने पहले हुई है पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी

8 जुलाई, 2022 को ईडी ने 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन के मामले में अपनी जांच के तहत साहिबगंज में छापा मारा था। ईडी के इस छापे का निशाना पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी के 18 ठिकाने थे। ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, बरहदवा, मिर्जाचौकी, राजमहल और उधवा में छापेमारी की. नकद रुपये। छापेमारी के दौरान 5.34 करोड़ रुपये लिए गए। इसके साथ ही ईडी को ऐसे 27 बैंक खातों के बारे में भी पता चला है जहां 11 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए थे। उन्हें ईडी भी ले गया था। इसके बाद 18 जुलाई को पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्हें उसी दिन ईडी ने हिरासत में भी लिया था।

दो अभियुक्तों की अब भी तलाश जारी

अवैध खनन मामले में ईडी अभी भी दो संदिग्धों की तलाश कर रही है। सुनील और दाहू यादव दो लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। 18 जुलाई को ईडी कार्यालय का दौरा करने के बाद, दाहू यादव घटनास्थल से भाग गया। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने उनके और उनके भाई के घर की दीवारों पर विज्ञापन चिपकाए। साथ ही कुर्की का आदेश दिया है। इसके बाद भी इन दोनों ने अब तक इसका विरोध किया है। दाहू यादव ने साहेबगंज में पानी के पात्र से अवैध रूप से खोदे गए पत्थरों की सप्लाई की थी, इसका खुलासा शुरुआती जांच में हुआ है.

पंकज मिश्रा अब भी करा रहा अवैध खनन
ईडी ने अपने हालिया बयान में कहा कि रोक के बावजूद पंकज मिश्रा के इशारे पर साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों में अवैध खनन जारी है। हालांकि, आश्चर्यजनक ढंग से जब साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने अवैध खनन मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई तो उसमें पंकज मिश्रा का नाम नहीं था। इस वजह से भी जमानत याचिका खारिज करने की बात कही जा रही है।

 

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