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Ranchi News:-अमित शाह पर राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, जल्द आयेगा फैसला

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प्रेरणा चौरसिया

Drishti  Now  Ranchi

कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अमित शाह पर की गयी राहुल गाधी की टिप्पणी के मामले में यह सुनवाई चल रही थी, सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में आज बहस पूरी हुई है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।

अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणी

यह मामला साल 2018 का है। झारखंड के चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की सभा के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। सभा में राहुल गांधी ने कहा था, एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में नहीं। बीजेपी नेता नवीन झा ने रांची में निचली अदालत में इस मामले में केस दर्ज कराया था। चाईबासा में भी एक मामला दर्ज कराया गया था। फिलहाल दोनों ही मामले हाईकोर्ट में लंबित है। झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के 3 मामले चल रहे हैं।

राहुल गांधी पर चल रहे हैं तीन मुकदमे
राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे तीन मुकदमे में नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में अमित शाह पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अमित शाह के मामले में एक और मुकदमा भाजपा नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया। चाईबासा कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसे रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। तीसरा मामला साल 2019 का है जिसमें लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में राहुल गांधी की सभा हुई थी।

मोदी पर टिप्पणी का मामला
सभा में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए टप्पणी कर दी थी कि जिनके आगे मोदी है,वे सब चोर हैं. इस कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ वकील प्रदीप मोदी ने रांची की निचली अदालत में परिवाद दायर किया था। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ सूरत जिला अदालत में केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई।

 

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