झारखंड में जमीन-मकान की रजिस्ट्री होगी महंगी, शहरी क्षेत्रों में देना होगा 10% अतिरिक्त सरचार्ज
रांची: झारखंड के शहरी क्षेत्रों में जमीन, मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री कराना अब महंगा हो सकता है। राज्य सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में संपत्ति के निबंधन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज लगाने से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। इस व्यवस्था का उद्देश्य नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना तथा शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका भूमि, भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले का असर शहरी क्षेत्रों में जमीन और मकान खरीदने-बेचने वाले लोगों पर पड़ सकता है।
रजिस्ट्री पर पहले से अधिक देना होगा शुल्क
वर्तमान व्यवस्था के तहत जमीन या मकान के निबंधन में संपत्ति के मूल्य अथवा सरकार द्वारा निर्धारित सर्किल रेट, जो अधिक हो, उसके आधार पर शुल्क की गणना की जाती है। अखबार में प्रकाशित विवरण के मुताबिक, इसमें चार प्रतिशत स्टांप शुल्क और तीन प्रतिशत निबंधन शुल्क शामिल है।नई व्यवस्था के तहत इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाने का प्रावधान किया गया है। इससे संपत्ति के निबंधन पर खरीदारों का कुल खर्च बढ़ सकता है।हालांकि, 10 प्रतिशत सरचार्ज की गणना किस आधार पर होगी और इसे लागू करने की प्रभावी तारीख क्या होगी, इसकी पुष्टि संबंधित सरकारी अधिसूचना से करना जरूरी होगा।
नगर निकायों को मिलेगा अतिरिक्त राजस्व
सरकार का उद्देश्य इस अतिरिक्त राशि के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों की आमदनी बढ़ाना है। इससे शहरों में सड़क, पेयजल, नाली, स्ट्रीट लाइट, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को शहरी सेवाओं के विस्तार तथा रखरखाव के लिए लगातार वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में संपत्ति के निबंधन पर अतिरिक्त सरचार्ज से नगर निकायों को राजस्व का नया स्रोत मिल सकता है।
जमीन-मकान खरीदने वालों पर पड़ेगा असर
इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो शहरी क्षेत्रों में जमीन, फ्लैट या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं। रजिस्ट्री के समय अतिरिक्त शुल्क जुड़ने से संपत्ति खरीदने की कुल लागत बढ़ सकती है।खासकर पहली बार मकान या जमीन खरीदने वाले लोगों को बजट तैयार करते समय निबंधन शुल्क और अन्य सरकारी देयताओं का ध्यान रखना होगा।

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