हजारीबाग जिले में स्वीकृत नक्शे के अनुरूप हो सभी निर्माण.
हजारीबाग, कुंदन लाल.
हजारीबाग : नगर निगम हजारीबाग की नगर आयुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को विभिन्न बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ एक बैठक की गई। बैठक में नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने सभी बिल्डर्स को निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के लिए बताया कि उनका रजिस्ट्रेशन निगम में कराना अनिवार्य है। उसके बाद ही वे निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य कर सकते हैं। इसलिए जिन बिल्डरों या प्रोजेक्ट डेवलपर यूनिट ने कार्यालय में अभी तक रजिस्टेशन नहीं कराया है,वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें।
बैठक में सभी बिल्डरों को स्वीकृत भवन नक्शा के अनुरूप निर्माण कार्य टाइम फ्रेम में पूर्ण करने का निदेश दिया गया । निगम क्षेत्र नक्शे में विचलित कर निर्माण करने वाले बिल्डरों,प्रोजेक्ट यूनिट डेवलपर,या अन्य निर्माण कर्ताओं पर झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 तथा बिल्डिंग बाई लॉज 2016 के सुसंगत धारा के तहत कारवाही की जाएगी । बैठक में सभी बिल्डरों को बिल्डिंग बाई लॉज में दिए गए निदेशों का अक्षरशः पालन करने,पार्किंग,रेन वाटर हार्वेस्टिंग की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया । नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने बताया,कि सभी अपार्टमेंट में कम्पोस्टिंग यूनिट बनाना तथा वहाँ कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करना अनिर्वाय है ।
सभी बिल्डर्स यह सुनिश्चित करें,कि नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ हो,उन्हें ढ़ंक कर रखा जाए,नालियों में पानी का बहाव बाधित न हो । इन सब की व्यवस्था नहीं होना भी बिल्डिंग बाई लॉज के तहत दण्डनीय है । नगर आयुक्त माधवी मिश्रा ने बताया,कि नगर निगम की टीम द्वारा श्री अतिकश बजाज,राम किशोर प्रसाद,मनीष कुमार,ताहिश खातून के निर्माण की जाँच की गई थी,उनमें विचलन पाया गया था । इसके विरुद्ध उन्हें दिनांक 24/11/2020 तथा 17/12/2020 को नोटिस भी दिया गया था,परन्तु उनके द्वारा अभी तक अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया है । इस कारण अब निगम नगर पालिका अधिनियम 2011 तथा बिल्डिंग बाई लॉज 2016 के सुसंगत धाराओं के तहत कारवाही करेगा । नगर आयुक्त ने बताया,कि आगामी माह से अभियान के तहत सारे अपार्टमेंट तथा बिल्डिंग की जाँच की जाएगी । बैठक में नगर निवेशक विनीता खलको उपस्थित थे ।