अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर हुई  बैठक।

अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर हुई  बैठक।

अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर हुई  बैठक

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अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर हुई  बैठक।
A meeting was held to provide the facility of voting through postal ballot to absentee voters.

अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर हुई  बैठक।

अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर हुई  बैठक।

अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर हुई  बैठक।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री वरुण रंजन के निदेशानुसार बैठक।

विधानसभा आम निर्वाचन 2024 में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को उपलब्ध करायी जायेगी पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची  वरुण रंजन के निदेशानुसार आज दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को विधानसभा आम निर्वाचन में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैठक आयोजित की गयी। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में वरीय पदाधिकारी डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस कोषांग, श्रीमती मनीषा तिर्की, नोडल पदाधिकारी श्री संजय कुमार एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी रांची, राजेश कुमार साहू एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे़ संस्थान के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में वरीय पदाधिकारी डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस कोषांग श्रीमती मनीषा तिर्की, नोडल पदाधिकारी संजय कुमार ने डाक मतपत्र संबंधित सभी बारिकियों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होेंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारियों की सूची के आधार पर जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा और उन्हें ईडीसी-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी।

*पोस्टल बैलेट से कब कर सकते हैं मतदान*

चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक आवश्यक सेवा में लगे मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं। उक्त 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 9ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक कार्यरत रहेंगे।आपको बतायें कि बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को अब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है।

*पहला फेज 5 विधानसभा क्षेत्र- 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके, 66 मांडर – 08 से 10 नवम्बर 2024*

*दूसरा फेज- 02 विधानसभा क्षेत्र- 61 सिल्ली, 62 खिजरी- 14 से 16 नवम्बर*

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