Anticipatory Bail Rejected

मृत बच्चे के इलाज के नाम पर रूपये ठगने के आरोपी डॉ राजेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (Anticipatory Bail Rejected)

रिक्की राज / आकाश शर्मा 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Anticipatory Bail Rejected

रानी चिल्ड्रेन अस्पताल के निदेशक डॉ राजेश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Rejected )निचली अदालत ने खारिज कर दी है. शनिवार को अपर न्यायायुक्त प्रकाश झा की अदालत ने मामले में फैसला सुनाया.

कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है. ऐसे में डॉ राजेश कुमार की गिरफ्तार कभी भी पुलिस कर सकती है. जानकारी हो कि डॉ राजेश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज करायी गयी थी, जिसमें आरोप लगा था कि रानी चिल्ड्रेन अस्पताल प्रबंधन और डॉ राजेश कुमार मृत बच्चे के इलाज के नाम पर पांच लाख रूपये परिजनों से ठगा है. इस घटना के बाद अस्पताल में काफी हंगामा भी हुआ था.

Share via
Send this to a friend